शनिवार, 24 नवंबर 2012

अरविंद की आम आदमी पार्टी


 सोशल ऐक्टिविस्ट से नेता बने अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नाम और संविधान का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम 'आम आदमी पार्टी' यानी AAP होगा। उन्होंने दूसरी पार्टियों पर करप्शन और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी का संविधान दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है।

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 300 संस्थापक सदस्यों की मैराथन बैठक के बाद पार्टी का नाम और विजन डॉक्युमेंट मंजूर किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 23 लोगों को चुना गया है। कार्यकारिणी में अरविंद केजरीवाल, आनंद कुमार, अशोक अग्रवाल, गोपाल राय, कुमार विश्वास, मनीष सिसौदिया, संजय सिंह, योगेंद्र यादव आदि शामिल किए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को बैठक होगी। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही सबसे ऊपर होगी। इसके गठन का औपचारिक ऐलान सोमवार यानी 26 नवंबर को जंतर मंतर पर एक सभा में होगा। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी समारोह जंतर-मंतर पर सोमवार को होगा। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए सभी आमंत्रित हैं।
 
 पार्टी में ये खास बातें होंगी...
1-आम आदमी पार्टी का टारगेट होगा भारत में स्वराज की स्थापना करना। आज केंद्र और राज्यों की सरकारें खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का मकसद होगा कि भारत संविधान के अनुरूप चले।

2- आम आदमी पार्टी में दो तरह के सदस्य होंगे। देश का कोई भी आम आदमी या आम औरत जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो और जो पार्टी की विचारधरा और लक्ष्य से सहमत हो, वह 10 रुपये फीस देकर तीन सालों के लिए पार्टी का सामान्य सदस्य बन सकता है। जो सामान्य सदस्य 4 महीने से ज़्यादा सक्रिय रूप से पार्टी और देश के लिए काम करेगा, वह पार्टी का सक्रिय सदस्य कहलाएगा और उसे पार्टी में वोट करने का अधिकार होगा।

3-सक्रिय सदस्य का चयन कैसे होगा? स्वराज की अवधरणा के मुताबिक किसी भी गांव या मोहल्ले के सभी सक्रिय सदस्य नए सक्रिय सदस्य का चयन करेंगे।

4-आम आदमी पार्टी में परिवारवाद नहीं होगा। पार्टी के संविधान में यह लिखा गया है कि किसी भी परिवार के दो सदस्य एक साथ पार्टी की कार्यकारिणी में नहीं हो सकते। इसी तरह किसी भी परिवार के दो सदस्यों को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया जाएगा।

5- पार्टी में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष स्थान है। हर कार्यकारिणी में महिलाओं और छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित होंगे।

6-हर कॉलेज को गांव और म्युनिसिपल वॉर्ड की तरह प्राथमिक इकाई माना गया है। यहां से चुनकर आए छात्र सीधे राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनकर पार्टी के निर्णय लेने में सीधे शामिल हो सकेंगे।

7-महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। पार्टी की हर प्राथमिक इकाई गांव, वॉर्ड व कॉलेज और ब्लॉक स्तर पर दो संयोजक होंगे। इनमें से कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है।

8- हर कार्यकारिणी और परिषद में पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

9- पार्टी में राइट टु रिकॉल लागू किया गया है। किसी भी परिषद के सदस्य उस कार्यकारिणी के सदस्यों को वापस बुला सकते हैं। उसी तरह किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य संयोजक, सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष को हटा सकते हैं।

10- पार्टी के दानदाताओं की सूची और खर्चों का ब्योरा समय-समय पर जनता के बीच रखा जाएगा।

11- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पार्टी के लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड जज एवं समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे। यदि किसी भी आम आदमी के पास किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या अपराध के सबूत हैं तो वह आम आदमी उस स्तर के लोकपाल अथवा लोकायुक्त को शिकायत कर पाएगा। लोकपाल अथवा लोकायुक्त को यदि लगता है कि पहली नजर में मामला बनता है तो जो सजा लोकायुक्त/लोकपाल सुनाएंगे वह सज़ा उस सदस्य को माननी होगी। लोकपाल और लोकायुक्त उसे पार्टी छोड़ने के आदेश भी दे सकते हैं।

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